क्या किसी के काम के हिसाब से हम उसको उस शब्द से पुकार सकते हैं? जैसे की ‘तेल’ का काम करने वाले को ‘तेली’, हेर-कटर को ‘नाई’, हलवाई को हलवाई, और वाशरमेन को ‘धोबी’?
अभी हाल ही में, परसों बठिंडा कोरप्रेशन के सामने हुए एक विरोध जलूस में पंजाब बेओपर मण्डल के प्रधान अमित कपूर जी ने बठिंडा के मैअर को अशोक कुमार धोबी कह कर पुकारा। ऐसा इसलिए भी हुआ क्यूंकी उनको अक्सर लोग आज भी अशोक धोबी कह कर पुकारते हैं। लेकिन सवाल यह है की क्या यह कानून के हिसाब से कोई जुर्म है या नहीं?
aim मीडिया की न्यूज पर भी देख सकते हैं, और दैनिक भास्कर के 11 ऑक्टोबर के अंक में भी।
ईस संभनध में मैंने एक फेस्बूक और यूट्यूब पर भी विडिओ डाला है। और आपके विचार जानना चाहता हूँ।