पंजाब हाई कोर्ट ने एक बार फिर से कह दिया है की जिस किसी को च*** कहा गया हो, केवल वही दोषी के खिलाफ़ FIR कर सकता है, कोई तीसरी पार्टी, खुद को समाज सेवी कह कर कोई कम्प्लैन्ट नहीं कर सकते है की उसकी भावनाओं को चोट पहुँची है।
(खबर आज के दैनिक भास्कर में)