Submit your GST returns, or number, without any penalty

यदि मेरी तरह आप ने भी, जब जीएसटी लागू किया गया था, बिना सोचे समझे जीएसटी नंबर इशू करवा लिया था शुरू में ही, और बाद में उसका कुछ भी नहीं किया तो वो एक परेशानी का सबब बन चुका है/होगा।

क्यूंकी अब धीरे धीरे पता चला की आपको उसके लिए नियमत (monthly/कॉर्टर्ली) रिटर्न भरणी पड़ती है अनलाइन। चाहे आपने उसमें 1 रूपी का भी बिजनस न किया हो। और यदि आपने टाइम पर रिटर्न न भरी हो तो उस पर हर महीने 2-400 पेनल्टी पड़ती रहती है।

तो एक तरह से पिछले 4-5 वर्षों में 20-30 हजार रूपी का पेनल्टी जुर्माना अपनी तरफ खड़ा हो गया है। इसके बाद सारी उम्र हम जब तक वो पेनल्टी नहीं भरते, हमारा pan नंबर एक तरह से ब्लॉक हो चुका है, हम उस पर कोई रिटर्न दाखिल नहीं कर सकते।

जब मैं वो खाली पड़ा जीएसटी नंबर बंद करवाने के लिए गया तो वो कहते की पहले पेनल्टी क्लेयर करो।

लेकिन मुझे किसी ने नहीं बताया, न ही पता चला की गवर्नमेंट ने इस मार्च 2023 को ऐसे नंबर की सभी निल रिटर्न भर कर जीएसटी नंबर बंद करवाने की एक सुविधा दी है (आप चाहें तो जीएसटी नंबर बंद करवाए बिना उसके बाद नियमत रिटर्न दाखिल करने लग सकते हैं)।

और यदि आप ने उसमें कुछ बिजनस किया है, और रिटर्न नहीं भरी, तो भी पेनल्टी 80% तक माफ है।
ऐसे मोके का फायदा उठायें, क्यूंकी यह स्कीम इसी महीने 30 जून, 2023 को खत्म हो रही है।

यह सब मैंने आज के दैनिक भास्कर के अंतिम पेज पर पढ़ा है। मेरे ca, जब मैंने उससे ऐसी जानकारी मुझे न बताने की शिकायत की, क्यूंकी उसको मेरे खाली पड़े जीएसटी के बारे में पता था, ने इससे जानकारी से इनकार कर दिया।

खैर, आप खुद दैनिक भास्कर की इस जानकारी को नीचे देख पढ़ सकते हैं: